भाग-1 नागरिकता-अनुच्छेद 5 & 11, नागरिकता अधिनियम 1955 (Part-1: Citizenship-Article 5 − 11, Citizenship Act, 1955) for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.
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अनुच्छेद 5- संविधान की प्रारंभ की तारिख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में “अधिवास” है तथा
- उसका जन्म भारत में हुआ हो या
- उसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं उसने पांच वर्षों तक निवास किया हो।
अनुच्छेद 6-पाक से भारत को प्रवजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा-यदि
- वह या उसके माता-पिता में से कोई जन्मा था।
- 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था।
अनुच्छेद 7-भारत से पाकिस्तान को प्रवजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद।
अनुच्छेद 8-भारतीय मूल (उदवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू भव) का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा।
अनुच्छेद 9-यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 10-नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11-नागरिकता से संबंधित उपबंधो को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास।
नागरिकता अधिनियम 1955 Citizenship Act 1955
नागरिकता समाप्त करना-
ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ स्वेच्छा-त्याग
- पर्थवसन (दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर)
- देशद्रोह आदि
नागरिकता प्राप्त करने की विधि- (नागरिकता अधिनियम 1955)
- जन्म दव्ारा
- वंशानुगत दव्ारा
- पंजीकरण
- देशीयकरण
- अर्जित क्षेत्र
ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ जन्म से-यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।
- वंशानुगत दव्ारा- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।
- पंजीकरण-भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है।
- देशीयकरण-यदि कोई देशीयकरण के दव्ारा यहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो-
- सक्षम शक्ति-अपने बारे में सोचने की क्षमता
- पागल न हो
- भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें।
- भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो।
- जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता लागू हो चुकी हो।
- उस देश में भी देशीयकरण विद्यमान हो
- वह कम से कम भारत में 12वर्षों तक निवास किया हो
- अर्जित क्षेत्र- यदि किसी नये भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वत: भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।