भाग-1 नागरिकता-अनुच्छेद 5 & 11, नागरिकता अधिनियम 1955 (Part-1: Citizenship-Article 5 − 11, Citizenship Act, 1955) for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.

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अनुच्छेद 5- संविधान की प्रारंभ की तारिख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में “अधिवास” है तथा

  • उसका जन्म भारत में हुआ हो या
  • उसके माता-पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं उसने पांच वर्षों तक निवास किया हो।

अनुच्छेद 6-पाक से भारत को प्रवजन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा-यदि

  • वह या उसके माता-पिता में से कोई जन्मा था।
  • 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था।

अनुच्छेद 7-भारत से पाकिस्तान को प्रवजन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद।

अनुच्छेद 8-भारतीय मूल (उदवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू भव) का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा।

अनुच्छेद 9-यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद 10-नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद 11-नागरिकता से संबंधित उपबंधो को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास।

नागरिकता अधिनियम 1955 Citizenship Act 1955

नागरिकता समाप्त करना-

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ स्वेच्छा-त्याग

  • पर्थवसन (दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर)
  • देशद्रोह आदि

नागरिकता प्राप्त करने की विधि- (नागरिकता अधिनियम 1955)

  • जन्म दव्ारा
  • वंशानुगत दव्ारा
  • पंजीकरण
  • देशीयकरण
  • अर्जित क्षेत्र

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ जन्म से-यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।

  • वंशानुगत दव्ारा- यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक है तो वह देश का नागरिक होगा।
  • पंजीकरण-भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है।
  • देशीयकरण-यदि कोई देशीयकरण के दव्ारा यहां की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो-
  • सक्षम शक्ति-अपने बारे में सोचने की क्षमता
  • पागल न हो
  • भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें।
  • भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार हो।
  • जिस देश का वह है उस देश की नागरिकता लागू हो चुकी हो।
  • उस देश में भी देशीयकरण विद्यमान हो
  • वह कम से कम भारत में 12वर्षों तक निवास किया हो
  • अर्जित क्षेत्र- यदि किसी नये भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वत: भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।