सागर पत्तन (Sea Fall) Part 2 for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.

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मर्चेंट (व्यापारी) शिपिंग (नौपरिवहन) बिल (विधेयक) ~NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.: सागर पत्तन (Sea Fall) Part 2

सुर्ख़ियों में क्यों?

  • मंत्रिमंडल ने एक नए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2016 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और 1838 के कोस्टिंग (की लागत) वेसल्स अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

  • भारतीय टन भार में बढ़ोतरी भारत में कोस्टल शिपिंग का विकास।
  • भारी-स्वामित्व वाले जहाजों को भारतीय ध्वज पोतों के रूप में पंजीकरण की अनुमति देकर।
  • भारतीय नियंत्रित टन (एम नाप) भार को एक अलग श्रेणी की पहचान देकर।
  • निम्नलिखित दव्ारा भारत में तटीय शिपिंग का विकास
  • तटीय ऑपरेशन (संचालन) के लिए भारतीय ध्वज पोतों को लाइसेंस (आज्ञा) जारी करने की जरूरत पूरी करके और सीमा शुल्क अधिकारियों दव्ारा बंदरगाह मंजूरी दिलाकर
  • तटीय जहाजों के विकास और तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग नियम बनाकर।
  • नाविकों के लिए कल्याणकारी उपायों की शुरूआत, जैसे:-
  • समुद्री लुटेरों दव्ारा बंधक बना लिए गए नाविकों को तक मजदूरी प्राप्त होगी जब तक वे रिहा होकर सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंचते।
  • किसी भी कानून के तहत सम्मिलित नहीं होने वाले कुछ बची हुई श्रेणी के जहाजों का पंजीकरण और साथ ही सुरक्षा से संबंधित पहलुओं के लिए प्रावधान भी इसमें शामिल है।
  • सभी इंटरनेशनल (अंतरराष्ट्रीय) मेरीटाइम (समुद्री) ऑर्गेनाईजेशन (संस्थान) (आईएमओ) कन्वेंशनों (सम्मेलनों) /प्रोटोकॉल (मसविदा बनाना) को भारतीय कानूनों में शामिल करना।
  • 1838 का कोस्टल वेसल्स अधिनियम ब्रिटिश काल का एक पुराना कानून है जिसके तहत बिना मैकेनिकल (यांत्रिक) प्रोपल्सन (प्रेरक शक्ति) वाले जहाजों का ही पंजीकरण किया जा रहा है और वो भी सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ अधिकार क्षेत्र में, इसलिए उसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2016 में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनमें पूरे भारत के जहाजों का पंजीकरण किया जाएगा।

आईएमओ कन्वेंशन्स (सम्मेलनों)

  • द (यह) इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) कन्वेंशन (सम्मेलनों) 1969
  • द (वह) सर्च (खोज) एंड (और) रेस्क्यू (बचाव) कन्वेंशन (सम्मेलनों) 1979
  • द (यह) प्रोटोकॉल (मसविदा बनाना) फॉर (के लिये) प्रिवेंशन (निवारणन) ऑफ़ (का) पोल्यूशन (प्रदूषण) फ्रॉम (से) शिप्स (जहाजों) एनेक्स (उपभवन) टू मरीन (समुद्री) पोल्यूशन (प्रदूषण) कन्वेंशन (सम्मेलनों)
  • द (वह) कन्वेंशन (सम्मेलनों) फॉर (के लिये) कंट्रोल (नियंत्रण) एंड (और) मैनेजमेंट (प्रबंध) ऑफ़ (का) शिप्स (जहाजों) बैलस्ट (रोड़ा) वाटर (पानी) एंड (और) सेडीमेंटवित रुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्र्‌ुरुक्ष्म्ग्।डऋछ।डम्दव्रुरू स (अवसादों) 2004
  • द (यह) नैरोबी रेक (बढ़ाना) रिमूवल (निष्कासन) कन्वेंशन (सम्मेलनों) 2007
  • द (यह) सॉल्वेज कन्वेंशन (सम्मेलनों) 1989 और
  • द (यह) इंटरनेशनल (अंतरराष्ट्रीय) कन्वेंशन (सम्मेलनों) फॉर (के लिये) बंकर (तहखाना/कोयला-कोठरी) ऑयल (तेल) पोल्यूशन (प्रदूषण) डैमेज, (क्षति) 2001