मिड-डे मील नियम 2015 की अधिसूचना जारी (Mid-Day Meal Rules, 2015 Notified – Social Issues)

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नियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

• पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छ: से चौदह वर्ष का प्रत्येक बच्चा जिसने नामाकंन करवाया है और विद्यालय जाता है, उसे छुट्‌टी के दिन को छोड़ कर प्रतिदिन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलारी एवं 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानक का गर्म पकाया हुआ भोजन नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा।

• मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिवेशन विद्यालय प्रबंधन समिति बच्चों को प्रदान किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता, खाना पकाने की जगह की साफ-सफाई और मिड-डे मिल योजना के क्रियान्वयन में स्वच्छता रखे जाने की निगरानी भी करेगा।

• विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को खाद्यन्न, खाना पकाने की लागत आदि की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में मिड-डे मील योजना को जारी रखने के उद्देश्य से विद्यालय में उपलब्ध किसी भी फंड (भंडार) का उपयोग करने का प्राधिकार दिया जाएगा।

• बच्चों को प्रदान किया जाने वाले गर्म और पकाए हुए भोजन का मूल्यांकन, राजकीय खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून दव्ारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत प्रयोगशाला में किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि भोजन पोषक तत्व और गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरता है।

• राज्य का खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग पोषक मूल्य और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र कर सकता है।

• खाद्यान्न, खाना पकाने की लागत या ईंधन की अनुपलब्धता अथवा कुक-सह-सहायक की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अगर किसी भी विद्यालय में मिड-डे-मील प्रदान नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार दव्ारा खाद्य सुरक्षा भत्ते का अगले महीने की 15 तारीख तक भुगतान किया जाएगा।