जीएम तकनीक लाइसेंसिंग (आज्ञा) के संबंध में नयी अधिसूचना को वापस लिया गया (New Notification Was Withdraw Regarding GM Technology Licensing – Economy)

Get top class preparation for CTET-Hindi/Paper-1 right from your home: get questions, notes, tests, video lectures and more- for all subjects of CTET-Hindi/Paper-1.

अधिसूचना में क्या था?

• कृषि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुमोदित जेनेटिकली (उत्पत्ति संबंधी) मोडिफाइड (आशिंक परिवर्तन) (जीएम) तकनीक का लाइसेंसर (अर्थात अन्वेषक) किसी भी आवेदक को उस तकनीक का लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता था।

• इसके दव्ारा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की नई तकनीक की लाइसेंस (आज्ञा) फीस (शुल्क) पर भी सीमा लगा दी गयी थी और इसमें बीज प्रौद्योगिकी लाइसेंस (आज्ञा) प्रदाता और लाइसेंसधारियों के बीच दव्पक्षीय समझौतों को विनियमित करने की मांग की गयी थी।

• इसमें जीएम फसल तकनीक पर भी अनिवार्य लाइसेंस (आज्ञा) का प्रावधान लागू हो जाता।

इस अधिसूचना को क्यों वापस ले लिया गया?

जीएम तकनीक कंपनियों दव्ारा निम्न वजहों से अंसतोष व्यक्त करने के बाद इसे वापस ले लिया गया:

• पेटेंट (एकस्व) तकनीक के कारोबार का नुकसान।

• इस अधिसूचना का मतलब था लाइसेंस (आज्ञा) राज की वापसी

• यह विश्व व्यापार संगठन के अनिवार्य लाइसेंसिंग (आज्ञा) के नियमों के खिलाफ थी

• यह अनुसंधान के क्षेत्र में निवेशक को हतोत्साहित करती और अंतत: किसानों को नुकसान हो सकता था।

वर्तमान स्थिति: केंद्र सरकार ने अब इस अधिसूचना को जनता की राय लेने के लिए जनता के समक्ष रखा है। इस बीच उसके प्रवर्तन को निरस्त कर दिया गया है।