जन सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (Public Safety Planning Atal Pension Plan – Government Plans)
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उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | मुख्य विशेषताएं |
• अंशदाता 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान के आधार पर एक निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा | • 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। • कोई भी बैंक खाता धारक को जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा है, इस योजना से जुड़ सकता है। • सरकार की ‘स्वावलंबन योजना एनपीएस लाइट’ के सभी वर्तमान सदस्य स्वत: ही ‘अटल पेंशन योजना’ में स्थानांतरित हो जाएगे। | • केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र अंशदाता को 5 वर्ष तक उसके कुल अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा प्रति वर्ष 1000 रु. , जो भी कम हो, सह-अंशदान करेगी। • अटल पेंशन योजना से जुड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। • अब यह स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी जो पूरे देश में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पायी थी। • 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना से बाहर नहीं निकला जा सकता हैं। • 16 अप्रैल, 2016 तक 24,05, 268 लोग इसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं। |