आवारा कुत्तों का खतरा (Danger of Stray Dogs-Act Arrangement of the Governance)

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हाल ही मेें सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम के प्राधिकारियों को आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या रोकने के निर्देश दिए हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ये कुत्ते समाज के लिए खतरा न बनें।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु कल्याण बोर्ड (मंडल) को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सभी कदम उठाने की अनुमति देता है, जिसे बोर्ड (मंडल) को उपयुक्त लगे कि अवांछित जानवर स्थानीय प्राधिकरणों दव्ारा उन्मूलित किए जाएं। धारा 9 (एफ) या तो तत्क्षण या दर्द अथवा पीड़ा के संवेदन-शून्य हो जाने के बाद आवारा जानवरों को मारने के लिए बोर्ड (मंडल) को समर्थ बनाती है।

धारा 11 (3) (बी) (सी) “घातक कक्ष में आवारा कुत्तों के विनाश” और “तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के प्राधिकार के अंतर्गत किसी भी जानवर के खात्मे या विनाश” के लिए प्रावधान करता है।