स्ट्रीट वेंडर अधिनियम (पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विनियमन) अधिनियम 2014) (Street Vender Act (Street Vendors (Conservation and Livelihood Paths Regulation) Act, 2014) -Government Plans)
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उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | मुख्य विशेषताएं |
• आजीविका के अधिकारों की रक्षा • स्ट्रीट वेंडर्स की सामाजिक सुरक्षा • बिक्री क्षेत्रों के सीमांकन, उसकी परिस्थिति तथा स्ट्रीट वेंडिंग पर प्रतिबंधों के माध्यम से देश के शहरी स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन | • सामान्य तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स • विशेष तौर पर शहरी आबादी | • विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के अधीन एक ‘कस्बा बिक्री प्राधिकरण (टाउन वेंडिंग (कसबा, विवाह) अथॉरिटी (आदेश देने का अधिकार) -टीवीसी) ’ का गठन, • टीवीसी सहभागी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा, • टीवीसी की सरंचना और संगठन • नगरपालिका कमिश्नर (आयोग का सदस्य) , स्ट्रीट (सड़क) वेंडर्स छोटा दुकानदार) , स्थानीय प्राधिकरण, नियोजन प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस, आवासीय कल्याण संगठन और अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे। • इसमें अधिकारियों एवं गैर-अधिकारियों तथा स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिनिधित्व आवश्यक है। टीवीसी के 40 प्रतिशत सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क छोटे दुकानदार) होंगे जो चुनाव दव्ारा चुने जायेंगे। • स्ट्रीट वेंडिंग की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले टीवीसी के समक्ष पंजीकरण करवाना होगा। • स्थानीय प्राधिकरण नियोजन प्राधिकरण के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार ‘स्ट्रीट वेंडिंग प्लान’ (पथ ब्रिकी योजना) का निर्माण करेगा। |