दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme – Government Plans)

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उद्देश्यअपेक्षित लाभार्थीमुख्य विशेषताएं
• दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल माहौल का सृजन करना।

• नि: शक्त व्यक्ति (समान अवसर और अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1995 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

“विकलांगता” में निम्न शामिल हैं:

• दृष्टिहीनता;

• अल्प दृष्टि;

• उपचारित कुछ रोग;

• श्रवण बाधित;

• लोको मोटर

विकलांगता;

• मानसिक मंदता;

• मानसिक बीमारी;

• स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना: माता-पिता/अभिभावक और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

• विकलांगता व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं के वितरण की सुविधा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराना।

• दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। जिनमें शामिल है:

o शीघ्र हस्तक्षेप

o दैनिक जीवन संबंधी कौशल का विकास और शिक्षा

o रोजगारोन्मुख कौशल-विकास

o प्रशिक्षण और जागरूकता पैदा करना