राष्ट्रीय पेंशन (सेवा-निवृत्त) प्रणाली (National Pension System – Economy)

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• राष्ट्रीय पेंशन योजना एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है जिसमें 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करते रहने की आवश्यकता होती है।

• पेंशन (या टीयर 1 खाते) में न्यूनतम अंशदान 6,000 रुपए हैं।

• योजना के अंतर्गत किया गया निवेश बाजार से संबद्ध हैं। निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से फंड (धन) और इससे भिन्न अन्य निश्चित आय वाले साधान और इक्विटी (निष्पक्षता) फंड (धन) में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।

• इकविटी में अधिकतम निवेश 50 प्रतिशत है। निवेश केवल इंडेक्स (सूची) फंड (धन) के माध्यम से किया जा सकता है।

• 60 वर्ष की आयु पर कुल निवेश के 60 प्रतिशत तक धन प्राप्त किया जा सकता है और शेष राशि दव्ारा एन्युइटी (वार्षिकी) (नियमित भुगतान के रूप में आय देने वाला पूंजी निवेश) उत्पाद क्रय किया जा सकता है। जिस पर पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है।

• 60 वर्ष की आयु से पहले धन निकासी पर संचित कोष के 80 प्रतिशत का उपयोग एन्यूइटी (नियमित भगुतान के रूप में आय देने वाला पूंजी निवेश) क्रय करने के लिए करना होता है।

• हालांकि, इस योजना को 10 वर्ष तक जारी रखने के बाद, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दिए गये अंशदान से 25 प्रतिशत तक की आंशिक निकासी की जा सकती है।

• अप्रवासी भारतीय नागरिक भी अप्रवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता अथवा अप्रवासी साधारण रुपय (एन आर ओ) खाता अथवा स्थानीय स्रोतों से एन पी एस में निवेश कर सकते हैं।

• भारत में लगभग सभी बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना के ( “प्वाइंट (मुख्य बात) ऑफ (का) प्रेजेंस” (मौजूदगी) या पॉप कहे जाने वाले) वितरक के रूप में काम करते हैं। अत: राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित खाता खोलने के लिए कोई भी अपने बंक से संपर्क कर सकता है।