भाग-2 नागरिकता-दव्ैध नागरिकता अधिनियम-2003, मूल अधिकार (अनु 14 − 35) (Part-2: Citizenship-Duplex Citizenship Act-2003, Fundamental Right Article 14 − 35) for NET, IAS, State-SET (KSET, WBSET, MPSET, etc.), GATE, CUET, Olympiads etc.

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दव्ैध नागरिकता अधिनियम-2003 (समुन्द्र-पारीय नागरिकता) Duplex Citizenship Act-2003 (Sea-Craft Citizenship)

मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरे देश की नागरिकता को छोड़ दीजिए मगर आप हमारे देश की भी नागरिकता को ग्रहण कर लीजिए लेकिन आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

Illustration: दव्ैध नागरिकता अधिनियम-2003 (समुन्द्र-पारीय नागरिकता) Duplex Citizenship Act-2003 (Sea-Craft Citizenship)

मूल अधिकार (अनु. 14 - 35) Fundamental Right (Article14 - 35)

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ समता एवं समानता का अधिकार (अनु. 14 - 18)

  • स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 - 22)
  • शोषण के विरुदव् अधिकार (अनु. 23 - 24)
  • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 - 28)
  • संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार (अनु. 29 - 30)
  • संपत्ति का अधिकार (अब मूल अधिकार नहीं रहा) 31 (ए) 191 (च)
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)
  • अनुच्छेद 19 (1) च व 31 में संपत्ति का अधिकार था।
  • 44वें संविधान संसोधन 1978 के दव्ारा संपत्ति के अधिकार को हठा दिया गया तथा इसे अनु. -300 (क) में रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
  • इसे भाग -12 में रखा गया।

मूल अधिकार व कानूनी अधिकार में अंतर:-

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ मूल अधिकार के हील जाने पर एस. सी. (सुप्रीर्म कोर्ट) (सर्वोच्च न्यायालय) अनु. 32 व एच. सी. (उच्च न्यायालय) Article (आलेख) -226 में जाया जा सकता है। किन्तु कानूनी अधिकार के हील जाने पर केवल एच. सी (उच्च न्यायालय) में ही जाया जा सकता है।

  • मूल अधिकार को भाग-3 से निकाला जा सकता है किन्तु इसे संविधान से नहीं निकाला जा सकता हैं।
  • कानूनी अधिकार को संविधान से निकाला जा सकता है।

प्रश्न- संपत्ति का अधिकार एक-

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ कानूनी अधिकार (correct)

  • वैधानिक अधिकार
  • विधिक अधिकार
  • मूलाधिकार

प्रश्न- निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ संपत्ति को अधिकार मूल अधिकार नहीं है।

  • इसे कांग्रेस की सरकार ने 44वां संविधान संसोधन 1978 के दव्ारा मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया।
  • इसका उल्लंधन होने पर एस. सी. या एच. सी. के दव्ारा रिट़ट जारी किया जा सकता है
  • इसका उल्लेख भाग-12 तथा अनु. 300 (क) में हैं।

ढवस बसेेंत्रष्कमबपउंसष्झढसपझ केवल (अ)

  • (अ) व (ब)
  • (ब) व (स) (correct)
  • (स) व (द)