ट्रांसजेंडरों के अधिकार (Rights of Transgenders – Social Issues)

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सुर्ख़ियों में क्यों?

• दिल्ली सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के फॉर्म (छपा हुआ प्रपत्र) में “ट्रांसजेंडर श्रेणी” भी जोड़ दी हैं।

• एक अन्य प्रगतिक्रम में ईसाई ट्रांसजेंडरों को जल्द ही समान संपत्ति का अधिकार मिल सकता है।

• इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडरों को गरीबी रेखा से नीचे का दर्जा दिया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

• दिल्ली सरकार ने सभी रजिस्ट्रार (पंजीकरण करना) कार्यालयों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए नोटिस (आदेश) जारी किया है।

• ट्रांसजेंडर समुदाय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण बहुत कम है और जितना भी है वह महिलाओं के रूप में पंजीकृत है।

• 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, उसके बाद से इस मामले में वह पहला कदम है।

ईसाई ट्रांसजेंडर

• भारत के विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से सिफारिश मांगी थी।

• दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने ईसाइयों की सलाहकार समिति के साथ विचार-विमर्श किया।

• उन्होंने सुझाव दिया के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करके, ट्रांसजेंडरों को पैतृक संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार दिए जाने चाहिए।

• मंजूरी के बाद, विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा।

• महत्व- उत्तराधिकार अधिनियम में ‘ट्रांसजेंडर’ को शामिल किए जाने के बाद, ट्रांसजेंडर संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

ओडिशा में ट्रांसजेंडर्स को बीपीएल दर्जा

• इस कदम से ओडिशा के लगभग बाईस हज़ार ट्रांसजेंडरों को फायदा होगा।

• ओडिशा ट्रांसजेंडरों को बीपीएल का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

• राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाने का भी फैसला किया हैं।