इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (The Indira Gandhi Matritva Sahayog Yojna – Government Plans)
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उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | मुख्य विशेषताएं |
• अल्पकालीन आय सहायता • पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान सहित इष्टतम पोषण और आहार देने के तौर-तरीकों का पालन करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना • गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त तौर-तरीकों, देखरेख और संस्थागत सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना | • 53 चुनिंदा जिलों में 19 साल या ज्यादा उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के जन्म के लिए | • सशर्त नकदी हस्तांरण (सीसीटी) -निश्चित स्वास्थ्य और पोषण शर्तों को पूरा करने पर नकद प्रोत्साहन • सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी) -गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए नकद प्रोत्साहन। • लाभार्थियों को बैंक खातों या डाकघर खातों, के माध्यम से 6000 रूपए का भुगतान दो किश्तों में किया जाता है। • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वेतन के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति (बच्चे के प्रसव से पूर्व और प्रसव उपरांत दोनों स्थितियों में) । |