इंदिरा आवास योजना (Indira Housing Scheme – Government Plans)
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उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | मुख्य विशेषताएं |
• इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों को एक घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। | • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर-अनुसूचित जाति एवं गैर-अनुसूचित जनजाति, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मुक्त बंधुआ मजदूर और अल्पसंख्यक समूह के ग्रामीण बीपीएल परिवार वस्तुत: इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। | • इंदिरा आवास योजना की शुरूआत वस्तुत: जून 1985 में आरएलइजीपी की एक उप-योजना के रूप में की गयी थी। • 1 जनवरी 1996 को इस योजना को एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया। • इंंदिरा आवास योजना की फंडिंग (ऋण प्रदान करना) का वहन केंद्र और राज्य सरकार के दव्ारा क्रमश: 75: 25 के अनुपात में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, इंदिरा आवास योजना की पूरी निधि केंद्र दव्ारा प्रदान की जाती है। • अप्रैल 2010 मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रु. प्रति आवास तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. प्रति आवास • सभी क्षेत्रों में अनुपयोगी कच्चे घरों को पक्का/अर्ध पक्का घर के रूप में उन्नयन के लिए (प्रति घर) 15,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है • प्रति आवास 12,500 रूपये की सहायता राशि क्रेडिट-सह-सब्सिडी योजना के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। |