उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 (Consumer Protection Bill 2015 – Law)

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• उपभोक्ता संरक्षण अधिनिमय 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री दव्ारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 को पिछले वर्ष 10 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

• संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं दिग्भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रति लोकप्रिय हस्तियों को उत्तरदायी बनाने के लिए पांच साल के कारावास और 50 लाख रुपये के भारी अर्थदंड सहित कड़े प्रावधानों की सिफारिश की है।

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 विनिर्माताओं के लिए उत्पाद के संबंध में जिम्मेदारी का प्रावधान नहीं करता है। लेकिन नए विधेयक के तहत विनिर्माता को दोषपूर्ण सेवा की वजह से किसी उपभोक्ता को आई चोट या उसकी मौत के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा।