छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र पर सब्सिडी (सरकार दव्ारा दी गई आर्थिक सहायता) (Subsidy on Solar Rooftops Solar Power Plant – Environment and Economy)

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• केंद्रीय नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने इंगित किया है कि मंत्रालय दव्ारा भवन की छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी या केंद्रीय आर्थिक सहायता को मात्र चार क्षेत्रों तक सीमित किया जाएगा।

• घरेलू सामग्री की आवश्यकता (भारत में निर्मित मॉडयूलों (आदर्शो) के लिए) सिर्फ उन संयंत्रों के लिए आवश्यक शर्त हेगी जिनको ये सब्सिडी मिलेगी।

• निजी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भवनों की छतों पर लगने वाले सौर पैनलों को यह सब्सिडी तभी दी जाएगी जब इस सौर पैनल का स्वामित्व किसी सरकारी संगठन के पास हो।

• छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अन्य प्रावधान: सीमा शुल्क में छूट, दस वर्षो का कर अवकाश, ऋण का प्रावधान (10 लाख तक के व्यक्तिगत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) के अंतर्र्गत आएंगे) ।

चार क्षेत्र

• घरेलू उपयोग के लिए प्रयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र

• संस्थानिक भवन (जैसे -विद्यालय, चिकित्सा, महाविद्यालय, तथा निजी व सरकारी अनुसंधान केंद्रो) पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र।

• सरकारी कार्यालयों (केंद्रीय, राज्य सरकारों तथा समस्त पंचायती राज भवनों) पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र।

• सामाजिक कार्यो में (वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, सामुदायिक भवनों आदि पर) प्रयुक्त भवनों पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र।

सब्सिडी

केंद्र दव्ारा दिया जा रहा यह अनुदान कुल मानक मूल्य के 15 प्रतिशत तक होता है।