संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council – International Relations)

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• संयुक्त राष्ट्र चार्टर (अधिकारपत्र) (आर्टिकल (लेख) 27) निर्दिष्ट करता है कि गैर-प्रकियात्मक मामले तभी अंगीकृत किये जाएंगे यदि परिषद के पंद्रह सदस्यों (पी 5 + 10) में से नौ या उससे अधिक ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और पांच स्थायी सदस्यों में से किसी ने वीटो का प्रयोग नहीं किया है।

• “प्रक्रियात्मक मामलो” पर मसौदा प्रस्तावों को परिषद के किन्हीं भी नौ सदस्यों दव्ारा सकारात्मक वोट (मत) के आधार पर अपनाया जा सकता है।